सुप्रीम कोर्ट का पटाखा बैन के खिलाफ जल्द सुनवाई से इनकार
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- October 20, 2022
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और अन्य राज्यों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है।
भाजपा नेता मनोज तिवारी द्वारा दायर याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि “लोगों को साफ हवा में सांस लेने दें। उत्सव मानाने के और भी तरीके हैं। अपना पैसा मिठाइयों पर खर्च करें। “
23 सितम्बर को याचिका दायर कर तिवारी ने शीर्ष न्यायालय से सरकार को पटाखों की बिक्री, खरीद और उसके इस्तेमाल पर दिशानिर्देश जारी करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी।
याचिका में ये भी कहा गया था कि जीवन के अधिकार के बहाने धर्म की स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता।
तिवारी ने त्योहार के दौरान पटाखों की बिक्री और उपयोग करने वाले आम लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देने की भी मांग की थी।
दिल्ली में 2020 से आतिशबाज़ी पर प्रतिबंध है। पड़ोसी राज्य हरियाणा ने भी पिछले साल 14 ज़िलों में पटाखों की बिक्री, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस के बावजूद दिल्ली और एनसीआर के अधिकतर स्थानों में देर रात तक पटाखे फोड़े गए थे।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को बताया था कि दिवाली पर राष्ट्रीय राजधानी में पटाखे फोड़ने पर 6 महीने तक की जेल और 200 रुपये का जुर्माना हो सकता है।
राय ने बताया था कि दिल्ली सरकार 21 अक्तूबर को एक जनजागरण अभियान ” दिए जलाओ पटाखे नहीं ” की शुरुआत करेगी।